Mutual fund rules will change from October 1: 1 अक्टूबर से बदलेंगे म्यूचुअल फंड के नियम, ऐसा नहीं किया तो नहीं मिलेगी सुविधा

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Mutual fund rules will change from October 1: 1 अक्टूबर से बदलेंगे म्यूचुअल फंड के नियम, ऐसा नहीं किया तो नहीं मिलेगी सुविधा
Mutual fund rules will change from October 1: 1 अक्टूबर से बदलेंगे म्यूचुअल फंड के नियम, ऐसा नहीं किया तो नहीं मिलेगी सुविधा

अगर आप म्यूच्यूअल फण्ड मेंनिवेशअगर आप करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जल्द ही म्यूचुअल फंड के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है. अब 1 अक्टूबर से म्यूच्यूअल फण्ड को सब्स्क्राइब करने वालेनिवेशकों के लिएनामांकन विवरण भरना अनिवार्य किया जाएगा।

साथ ही नामांकन विवरण नहीं भरने वाले निवेशकों को घोषणा पत्र भरना और जमा करना होगा। जिसमें निवेशकों को यह घोषित करना होता है कि वे नामांकन सुविधा नहीं लेते हैं।यदि वे यह घोषणा पत्र नहीं भरते हैं, तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी निवेशकों को 1 अक्टूबर तक नामांकन विवरण भरना होगा।

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परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को निवेशक की आवश्यकता के अनुसार नामांकन फॉर्म या घोषणा पत्र का विकल्प भौतिक या ऑनलाइन मोड में प्रदान करना होगा। भौतिक विकल्प के तहत, फॉर्म पर निवेशक के हस्ताक्षर आवश्यक हो सकते हैं। जबकि निवेशक ऑनलाइन फॉर्म में भी ई-साइन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) अपने ग्राहकों को ऑनलाइन सबमिशन की सुविधा देना चाहती है, तो इसका सत्यापन टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) के माध्यम से किया जाना चाहिए। इन कारकों में से एक अनिवार्य वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) होगा जो ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा जाएगा। जिससे सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके।

अगस्त में लागू होना था नियम
1 अगस्त से लागू होना था नियम, लेकिन किन्हीं कारणों से 1 अगस्त से नियम लागू नहीं हो सका। फिर अगस्त के महीने में इस नियम की अवधि 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दी गई। वहीं, जुलाई में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड होल्डर्स के लिए नॉमिनी डिटेल्स से जुड़े नियमों को लागू करने पर रोक लगा दी थी। इसलिए म्यूचुअल फंड निवेशकों के पास नामांकन करने या नामांकन से बाहर निकलने का विकल्प नहीं था। नॉमिनी फॉर्म या ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन फॉर्म को एसेट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा दो चरणों में सत्यापित किया जाएगा। ओटीपी निवेशक के पंजीकृत ई-मेल या मोबाइल फोन नंबर पर आएगा। इसलिए निवेशक को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल दोबारा जांचना होगा।

नियम क्यों लाया?
प्रतिभूति बाजार के सभी निवेश विकल्पों से संबंधित नियमों में एकरूपता लाने के लिए सेबी ने इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू किया है। 2021 में सेबी ने नए ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलने वाले निवेशकों के लिए भी ऐसा विकल्प उपलब्ध कराया था। इसके अलावा, सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को बेहतर ढंग से विनियमित करने और सभी जारीकर्ताओं और अन्य हितधारकों को एक ही स्थान पर सभी लागू नियमों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक परिचालन परिपत्र भी जारी किया था।

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