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PPF Withdrawal Rule : मैच्योरिटी से पहले भी PPF से निकाल सकते हैं पूरा पैसा, जानें- किन परिस्थितियों में कर सकते हैं ऐसा?

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा निवेश माना जाता है। इसमें अच्छी ब्याज दर के साथ टैक्स छूट भी मिलती है। कुछ परिस्थितियों में परिपक्वता अवधि पूरी होने से पहले इसे बंद करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

नई दिल्ली। लंबी अवधि के निवेश के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेहतर विकल्प है। PPF में जहां सही ब्याज मिलता है, वहां निवेश किए गए पैसे, उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर मिलने वाली रकम पर भी टैक्स छूट मिलती है. इसी वजह से यह निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

पीपीएफ की मैच्योरिटी अवधि 15 साल है। कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है कि इसमें निवेश किया गया पैसा बीच में ही नहीं निकाला जा सकता है। उनका यह अनुमान बिल्कुल गलत है। पीपीएफ की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले भी इसे कुछ खास परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है। आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में इससे पहले से पैसा निकाला जा सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है?

इन परिस्थितियों में पहले पैसे निकाले जा सकते हैं
पीपीएफ खाताधारक जीवनसाथी और बच्चों की बीमारी की स्थिति में पैसे निकाल सकता है। इसके अलावा खाताधारक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीपीएफ खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अगर कोई खाताधारक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) बन जाता है, तो भी वह अपना पीपीएफ खाता बंद कर सकता है।

5 साल बाद ही पैसे निकाले जा सकते हैं

कोई भी खाताधारक पीपीएफ खाता खोलने के 5 साल पूरे होने के बाद ही बंद कर सकता है। यदि इसे मैच्योरिटी अवधि से पहले बंद किया जाता है, तो खाता खोलने की तारीख से बंद होने की तारीख तक 1% ब्याज काट लिया जाएगा। अगर पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो यह पांच साल की शर्त खाताधारक के नॉमिनी पर लागू नहीं होती है। नॉमिनी पांच साल से पहले पैसे निकाल सकता है। खाताधारक की मृत्यु के बाद खाता बंद कर दिया जाता है। नामांकित व्यक्ति इसे जारी रखने का हकदार नहीं है।

खाता बंद करने की प्रक्रिया
अगर कोई खाताधारक मैच्योरिटी अवधि से पहले पैसा निकालना चाहता है, तो उसे फॉर्म भरकर उस डाकघर या बैंक में जमा करना होगा जहां आपका पीपीएफ खाता है। पासबुक और मूल पासबुक की फोटोकॉपी भी आवश्यक है। यदि खाताधारक की मृत्यु के कारण पीपीएफ खाता बंद कर दिया गया है, तो उस महीने के अंत तक ब्याज मिलता है जिसमें खाता बंद है।

पीपीएफ ब्याज दर
पीपीएफ खाते पर मौजूदा ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है। पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति अपने नाम से केवल एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है।

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